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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने 730 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले के दो प्रमुख आरोपियों शिवकुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने दोनों को फिलहाल जेल में ही रहने का आदेश दिया है.
इस मामले में आरोप है कि शिवकुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता ने मिलकर करीब 5000 करोड़ रुपये के फर्जी चालान तैयार किए थे. इनमें से लगभग 730 करोड़ रुपये के अयोग्य टैक्स क्रेडिट दावे किए गए, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ा.
इस घोटाले का खुलासा जीएसटी इंटेलीजेंस टीम की जांच के दौरान हुआ था. जीएसटी अधिकारी दिनेश सिंह के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सुमित और अमित गुप्ता जमशेदपुर के निवासी बताए जा रहे हैं.
ED को जांच में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं. ईडी अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने 90 से अधिक शेल कंपनियों के माध्यम से यह बड़ा जीएसटी फर्जीवाड़ा किया. जांच पूरी करते हुए ईडी ने इस मामले में पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है.
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