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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित PESA नियमावली को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जाने के आरोपों से जुड़े मामले में सरकार से जवाब तलब किया है. यह निर्देश रायमूल बांद्रा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. मुख्य न्यायाधीश एसएम सोनक एवं न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बिंदुवार उठाए गए सवाल कितने सही हैं और क्या राज्य सरकार ने संविधान के अनुरूप नियमावली में संशोधन करते हुए आवश्यक बदलाव किए हैं. अदालत ने इन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करने को कहा है.
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