JSSC के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक, लेडी सुपरवाइजर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला

JSSC के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक, लेडी सुपरवाइजर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला

jssc के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक लेडी सुपरवाइजर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
झारखंड हाईकोर्ट ने लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका स्वीकार कर ली है. मामला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा जारी उस नोटिस से संबंधित था, जिसमें कहा गया था कि अभ्यर्थियों ने संबंधित विषय में तीन वर्षों तक अध्ययन नहीं किया है, इसलिए वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं. आयोग के इस निर्णय को अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में हुई. याचिका आकांक्षा कुमारी, अंजु कुमारी एवं अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई थी. गौरतलब है कि बाल कल्याण विभाग में 444 लेडी सुपरवाइजर पदों पर नियुक्ति के लिए JSSC ने विज्ञापन जारी किया था. आयोग द्वारा नियुक्ति परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तथा उसका परिणाम भी प्रकाशित कर दिया गया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता चंचल जैन, तान्या सिंह एवं अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा.

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