न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड में ईडी, राज्य पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी CBI से जुड़े चर्चित मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही हैं. रांची एयरपोर्ट थाना में ED के दो अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI से कराने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम एम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध हैं. पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया था, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की थी. अब इस मामले पर शुक्रवार को विस्तृत बहस होने की संभावना हैं.
हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती
दरअसल, पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा दर्ज FIR की जांच राज्य पुलिस से हटाकर CBI को सौंपने का आदेश दिया था. यह प्राथमिकी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें ED के दो अधिकारियों को नामजद किया गया था.
मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब FIR दर्ज होने के बाद रांची पुलिस ने ED कार्यालय में छापेमारी की कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई का ED ने कड़ा विरोध किया और इसे अवैध बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ED का कहना था कि जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ राज्य पुलिस की कार्रवाई कानून के दायरे से बाहर है और इससे केंद्रीय एजेंसी के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली हैं. रांची एयरपोर्ट थाना में दर्ज कांड संख्या 5/2026 को CBI ने टेकओवर कर लिया हैं. इसके बाद CBI की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में RC-03(S)/2026/SC-III/ND के तहत नया केस दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी हैं.
यह भी पढ़े: Jharkhand Weather: जरा ठहर जाइए.. मौसम का ड्रामा तो अभी बाकी है! 24 अप्रैल से रांची में होगी बारिश