हत्या मामले में जेल में बंद आरोपी प्रशांत सिंह को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज

हत्या मामले में जेल में बंद आरोपी प्रशांत सिंह को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज

हत्या मामले में जेल में बंद आरोपी प्रशांत सिंह को बेल देने से कोर्ट का इनकार जमानत याचिका खारिज 

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
हत्या मामले में जेल में बंद आरोपी प्रशांत सिंह को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त पवन कुमार की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की. हत्या की घटना  अक्टूबर 2025 की है. कांके रोड स्थित सेफ चौपाटी रेस्टोरेंट में तीन अपराधी प्रशांत सिंह, अभिषेक सिंह और निलंबित पुलिस सिपाही हरेंद्र सिंह पहुंचे थे. अपराधियों ने वेज बिरयानी ऑर्डर किया था. लेकिन वेज बिरयानी में चिकन का एक छोटा सा टुकड़ा मिलने की बात पर अपराधियों  और रेस्टोरेंट के संचालक के बीच विवाद हो गया. 

विवाद इतना बढ़ गया कि अपराधियों ने रेस्टोरेंट संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वहीं, हत्या की वजह जमीन विवाद से भी होने की आशंका जताई गई थी. रेस्टोरेंट के पीछे एक एकड़ जमीन को लेकर निलंबित सिपाही हरेंद्र सिंह का विजय कुमार नाग से विवाद चल रहा था. मामले में सबसे पहले प्रशांत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जिसके निशानदेही पर मुख्य आरोपी निलंबित पुलिसकर्मी हरेंद्र सिंह को पकड़ लिया गया था. वहीं, तीसरा आरोपी अभिषेक सिंह अपने परिवार के साथ रांची से भागने की कोशिश में था, जिसे नाकेबंदी कर आईटीबीपी कैंप के पास घेरकर पकड़ लिया गया था.

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