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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया हैं. अदालत ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जा सकता हैं.
क्या है नया फैसला?
कोर्ट ने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा और जिन कुत्तों को पहले शेल्टर होम में भेजा गया है, उन्हें तुरंत छोड़ा जाएगा. इन कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाएगा. सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखने की अनुमति दी गई हैं. जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया. इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि हर कम्युनिसिपल ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अलग स्थान बनाए जाए. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना देने पर पाबंदी होगी और उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की जाएगी.
अदालत ने कहा कि कुत्तों को निश्चित जगह पर खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिसके लिए एनजीओ को 25000 रुपये की धनराशि दी जाएगी.