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रांची/डेस्क: बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस को ग्राउंड बनाकर रिलीफ नहीं ले सकते. हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट में 04:15 बजे हाजिर होना होगा. ED को सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही 20 अक्टूबर तक कॉपी सर्व करने का निर्देश दिया गया है. 28 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.
बता दें कि PMLA कोर्ट के 21 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है. मामले में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की है. आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है. ED की जांच पूरी होने तक आरोप तय नहीं करने की मांग खारिज हुई थी. जिस कानूनी प्रावधान के तहत याचिका दाखिल हुई उसमें कई आपत्ति पायी गयी है. मैन्टेनबिलिटी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता एस नागामुथु ने पक्ष रखा. ED की ओर से VC के माध्यम से ASGI एस वी राजू, वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायाधीश मनोज प्रसाद की खंडपीठ में हुई.