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SIR के मतदाता सूची में नाम जोड़ने अथवा सुधार कराने के लिए अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ाई गई

राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से दूसरी एवं अंतिम बार किया गया दावा-आपत्ति का अवधि विस्तार

By : Ark Sahuliyar
SIR के मतदाता सूची में नाम जोड़ने अथवा सुधार कराने के लिए अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ाई गई

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि जो नागरिक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में अभी तक शामिल नहीं हैं, वे अब 30 सितम्बर 2026 तक ECINET के माध्यम से अथवा अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा पत्र अवश्य जमा करें.

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए एसआईआर के तहत दावा-आपत्ति की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 4 सितम्बर को बढ़ाते हुए 15 सितम्बर किया गया था, विभिन्न स्टेकहोल्डर के माध्यम से प्राप्त हो रहे अनुरोध एवं  प्राप्त हो रहे फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म–8 की संख्या को देखते हुए दावा आपत्ति की तिथि अंतिम बार बढ़ाकर 30 सितम्बर 2026 कर दिया गया है. इससे उन पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है. इसके साथ-साथ फॉर्म 7 के माध्यम से मतदाता सूची से नाम विलोपित करने हेतु आपत्ति दर्ज एवं फॉर्म 8 के माध्यम से अपने संबंधित मतदान केंद्र हेतु नाम स्थानांतरित एवं प्रविष्टियों में सुधार करा सकते हैं.

के. रवि कुमार ने कहा कि ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक, जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर फॉर्म-6 अवश्य भरें.

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है. एसआईआर के तहत तैयार मतदाता सूची को भविष्य में संदर्भ के लिए संधारित किया जाएगा. वर्तमान एसआईआर में 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग के आधार पर संबंधित मतदाताओं एवं उनके बच्चों को दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया में सुविधा प्राप्त हो रही है. इसी प्रकार वर्तमान एसआईआर में नाम शामिल होने से भविष्य में संबंधित मतदाता एवं उनके बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा मिलेगी.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पात्र भारतीय नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें. 30 सितम्बर से पहले ही फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी करें. उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सभी मतदाता, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, बीएलए, बीएलओ एवं निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मी से अनुरोध किया है कि वे अपने क्षेत्र, अपने परिजन, दोस्त, सहकर्मी सभी पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची से जुड़ने के लिए करें सहयोग करें.  वे सभी  पात्र भारतीय नागरिकों को ECINET के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ के सहयोग से फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र भरने में आवश्यक सहायता प्रदान करें. मतदाता सूची के निर्माण एवं शुद्धिकरण की प्रक्रिया में सभी स्टेकहोल्डर का सहयोग अपेक्षित है.

फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

फॉर्म-6: जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं. एसआईआर के तहत फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तिथि अब 30 सितम्बर 2026 है.

फॉर्म-7: किसी मतदाता के नाम के संबंध में आपत्ति दर्ज करने अथवा निर्धारित आधार पर मतदाता सूची से नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जा सकता है. केवल फॉर्म-7 जमा कर देने मात्र से किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से स्वतः विलोपित नहीं होता. संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच एवं सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है.

फॉर्म-8: मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार, पते में परिवर्तन अथवा मतदाता के नाम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है. झारखण्ड में वर्तमान में निवास कर रहे ऐसे मतदाता, जिनका नाम किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है और जो निर्धारित पात्रता के अनुसार झारखण्ड में अपना नाम स्थानांतरित कराना चाहते हैं, वे फॉर्म-8 एवं आवश्यक घोषणा पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

इसके अतिरिक्त, झारखण्ड में वर्तमान निवास स्थान के अनुरूप मतदाता अपने नाम को संबंधित विधानसभा क्षेत्र एवं मतदान केंद्र में स्थानांतरित कराने तथा मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता एवं अन्य प्रविष्टियों में आवश्यक सुधार के लिए भी फॉर्म-8 का उपयोग कर सकते हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि 30 सितम्बर 2026 तक प्राप्त अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाएं और मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण अवश्य जांचें. आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रपत्र समय पर जमा करें, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे.

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