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रांची/डेस्क: रांची के एयरपोर्ट थाना में ED के दो अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI से कराने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. आंशिक सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद के लिए निर्धारित की है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम. सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की पीठ में हुई.
बता दें कि पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने ED अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची पुलिस द्वारा दर्ज FIR की जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया था. यह प्राथमिकी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें ED अधिकारियों को नामजद किया गया था.
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विवाद उस समय और बढ़ गया, जब रांची पुलिस ने ED कार्यालय में छापेमारी की. इस कार्रवाई को ED ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था. अब यह मामला राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसी के बीच कानूनी टकराव के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. इधर, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में CBI ने रांची एयरपोर्ट थाना में दर्ज कांड संख्या 5/2026 को अपने हाथ में ले लिया है. CBI की क्राइम ब्रांच ने RC-03(S)/2026/SC-III/ND के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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