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रांची/डेस्कः- मालदीव में एक नवंबर से एक बड़ी एतिहासिक कानून लागू कर दिया है. जिसमें से 2007 के बाद का जन्मा हुआ बच्चा अब सिगरेट तंबाकू व कोई भी इ सिगरेट नहीं पी पाएगा. इस नियम केो उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्मान भी लग सकता है. बताया जा रहा है कि ये कदम युवाओं के नशे से दूर रख कर समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए किया गया है. सासों को धुंआ मुक्त बनाने के तरफ मालदीव ने अपना एक कदम उठाया है. इससे मालदीव दुनिया का पहला पीढ़ी बन जाएगा जिसमे धुम्रपान को हमेशा के लिए अतीत बना दिया जाएगा. मालदीव के स्वास्थय मंत्री ने आधिकारिक रुप से ये पुष्टि की है कि 1 नंवबर 2025 के बाद तंबाकू मुक्त पीढ़ी कानून लागू हो चुका है. उल्लंघन की स्थित में तंबाकू बेचने वालों पर 50,000 मालदीवियन रूफिया (करीब 2.88 लाख रुपए) का जुर्माना भरना पड़ेगा. यह निर्णय राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की स्वास्थ्य-केंद्रित नीति का हिस्सा है, जिसमें गैर-संक्रामक बीमारियों से बचाव और युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर है
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