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रांची/डेस्क: सिगरेट पीने वालों के लिए जल्द ही बड़ा झटका आने वाला हैं. भारत सरकार ने 1 फरवरी से सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला किया हैं. वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, नई ड्यूटी सिगरेट की लंबाई के आधार पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये प्रति हजार स्टिक तक होगी. यह टैक्स मौजूदा 40 प्रतिशत GST के अलावा अलग से लिया जाएगा.
वर्तमान में भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स लगभग 53 प्रतिशत है, जो WHO के 75 प्रतिशत मानक से काफी कम हैं. सरकार का मानना है कि इस नई ड्यूटी से अंतर को कम करने में मदद मिलेगी और तंबाकू से होने वाली स्वास्थ्य हानियों पर अंकुश लगेगा.
सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अस्थायी लेवी समाप्त कर स्थायी टैक्स व्यवस्था लागू की गई हैं. इस नई नीति के लागू होने के बाद सिगरेट की कीमतों में वृद्धि होगी, जिससे देशभर के करोड़ों स्मोकर्स पर सीधा असर पड़ेगा.सिगरेट निर्माता कंपनियों जैसे आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया की बिक्री और मुनाफे पर भी दबाव बढ़ने की संभावना हैं. सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है अधिक टैक्स लगाकर तंबाकू के सेवन को कम करना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को घटाना.
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