न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क
सरफराज आलम/सीवान: रघुनाथपुर से राजद विधायक व दिवंगत पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब की परेशानी लगातार बढ़ रही हैं। चिकित्सक सह गोपालगंज जिला के माझागढ़ थाना क्षेत्र के कमनपुरा सह वर्तमान में न्यू यमन, सहारा स्टेट खोरावार उर्फ सुबा बाजार गोर, गोरखपुर निवासी डा. विनय कुमार सिंह की पत्नी डा. सुधा सिंह की भूमि पर जबरन कब्जा, मारपीट व सीसी कैमरा तोड़ने के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत में ओसामा शहाब की ओर से अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
जमानत पर आपत्ति
मिली जानकारी के अनुसार प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत में ओसामा शहाब की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नवेंदु शेखर दीपक ने आरोपित को निर्दोष बताते हुए जमानत दिए जाने की अपील की, जबकि विरोधी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रमिल गोप की ओर से जमानत पर आपत्ति दर्ज कराई गई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत खारिज
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित ओसामा शहाब की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बचाव पक्ष की ओर से बताया गया है कि आदेश फलक का अवलोकन करने के पश्चात उच्च न्यायालय में शीघ्र ही अपील दाखिल की जाएगी।