प्रमोद कुमार/न्यूज़11 भारत
लातेहार/डेस्क: लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड के कूटमू पंचायत में एक नाबालिग लड़की के बाल विवाह को प्रशासनिक हस्तक्षेप के चलते समय रहते रोक दिया गया. यह कदम जिले में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध प्रशासन द्वारा की जा रही सक्रिय पहल का प्रमाण है.
जैसे ही बाल विवाह की सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति, लातेहार को मिली, उन्होंने तुरंत इसे बरवाडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी रेश्मा रेखा मिंज तक पहुँचाया. सूचना मिलते ही बीडीओ, बरवाडीह थाना, वेदिक सोसाइटी तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका के घर पहुंचकर बाल विवाह को रोका.
टीम ने परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी दी और समझाया कि नाबालिग अवस्था में विवाह करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे बच्चियों का मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है. इसके बाद बालिका को रेस्क्यू कर बरवाडीह थाना लाया गया, जहां परिजनों ने लिखित रूप में यह आश्वासन दिया कि अब बालिका की शादी बालिग होने तक नहीं की जाएगी.
लिखित उपबंध के बाद लड़की को परिजनों के साथ घर भेज दिया गया. साथ ही, यह निर्णय लिया गया कि अगले दिन बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आगे की निगरानी व आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. प्रशासन की इस त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति अब समाज और शासन दोनों ही सजग हो चुके हैं.