झारखंडPosted at: जुलाई 24, 2025 बाल मजदूरी कराने की आरोपी महिला को कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: बाल मजदूरी कराने के एक मामले में आरोपी बबीता देवी नामक महिला को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. अपर न्याययुक्त अमित प्रकाश की कोर्ट ने सुनवाई के बाद महिला की याचिका खारिज कर दी गयी. मामला कांके थाना क्षेत्र के कांगे जयपुर गांव का है. 8 जून 2025 को चाइल्ड हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि 12 साल की नाबालिग बच्ची से बाल मजदूरी करायी जा रही है. इस सूचना पर पर 10 जून को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने कांके थाना और NGO के सहयोग से बताए गए घर पर दावा बोला. जहां बच्ची काम करती पाई गई. मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए नाबालिग को प्रेमाश्रय सेल्टर होम भेजा गया था.