राजन पाण्डेय/न्यूज़11 भारत
गुमला/डेस्क: खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक विशेष जांच अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता ने किया. यह अभियान चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के बस स्टैंड, एमएलए रोड और कुरुमगढ़ रोड स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों में चलाया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों पर विशेष ध्यान दिया गया. साथ ही, कोटपा अधिनियम के तहत स्कूल परिसरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी कार्रवाई की गई. निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के सैंपल एकत्र किए गए, जिन्हें गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. जिन प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए गए, उनमें शामिल हैं महावीर होटल से रसगुल्ला, अजीत जनरल स्टोर से मधुसूदन घी, विनीत किराना स्टोर से आधुनिक हल्दी पाउडर, विशाल किराना स्टोर से सुपर फ्रेश हल्दी पाउडर, धाना होटल से लड्डू अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, लेबलिंग, एक्सपायरी तिथि और स्वच्छता की गहनता से जांच की.
सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे एक्सपायरी उत्पाद न बेचें, सभी खाद्य सामग्री पर स्पष्ट लेबलिंग करें, नियमित रूप से पेस्ट कंट्रोल कराएं।होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को यह भी अनिवार्य किया गया कि उनके स्टाफ एप्रन, ग्लव्स और हेडगियर पहनें, और सभी कर्मचारियों का समय-समय पर मेडिकल परीक्षण कराएं. एफएसएसएआई अधिनियम के उल्लंघन पर अर्थदंड एफएसएसएआई अधिनियम 2006 के उल्लंघन, स्वच्छता में कमी और बिना लाइसेंस संचालन के कारण निम्नलिखित प्रतिष्ठानों पर अर्थदंड लगाया गया. अनिल बड़ा – दो हज़ार अंशु अभिषेक बड़ा – एक हज़ार अजीत जनरल स्टोर – पांच हज़ार अनुराग होटल – पांच हज़ार, विनीत किराना स्टोर, दो हज़ार कोटपा अधिनियम के तहत तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अभियान के साथ-साथ, कोटपा अधिनियम के अंतर्गत भी एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया. इस अभियान में निषेध सलाहकार वंदना स्मिता होरो और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रियांशु कुमार शामिल रहे.
अभियान के तहत, स्कूल परिसरों से सौ मीटर की परिधि में आने वाली सभी दुकानों की गहन छानबीन की गई. टोंगो स्कूल के पास स्थित निम्नलिखित दुकानों में तंबाकू युक्त उत्पाद बेचते हुए दुकानदारों को रंगे हाथ पकड़ा गया. तारा देवी, सुमन मिंज, अनिल बड़ा, अंशु अभिषेक बड़ा इन सभी दुकानदारों को तंबाकू उत्पाद न बेचने की सख्त चेतावनी दी गई और कोटपा अधिनियम के अंतर्गत उचित जुर्माना भी लगाया गया. जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना संबंधित विभाग को अवश्य दें.