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रांची/डेस्क: राजस्थान हाई कोर्ट ने 16 मार्च, 2023 की अधिसूचना के आधार पर दो से ज्यादा संतान वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गयी थी. जिसके बाद उन्हें प्रमोशन देने का फैसला किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार के इस बात पर अंतरिम रोक लगा दी है. यह फैसला राजस्थान सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति के तहत लिया गया है जिसका उदेश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है.
बताते चलें कि, सरकार ने इस बात पर पहले ही रोक लगा दी थी, जिसके तहत अगर किसी भी कर्मचारी के दो से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. हालांकि, जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था, कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से मना करना भेदभावपूर्ण नहीं है. इस नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी का तीसरा संतान होता है तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा. ये नियम A, B, C और D ग्रुप में शामिल कर्मचारियों पर लागु होते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस नियम का उदेश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है.