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रांची/डेस्क: तेलंगाना में पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सामने आया हैं. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए 42% आरक्षण संबंधी अध्यादेश को अब राज्यपाल विष्णु देव वर्मा ने राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस अध्यादेश की अंतिम मुहर अब राष्ट्रपति के जवाब पर निर्भर करेगी.
तेलंगाना सरकार ने जुलाई माह में पंचायत राज अधिनियम की धारा 285-ए में संशोधन करते हुए आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया था.इस संशोधन के बाद पिछड़ा वर्ग (OBC) को पंचायत चुनावों में मिलने वाला आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया हैं. हालांकि, चूंकि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक हो रही है, इसलिए संविधानिक प्रावधानों के तहत यह अध्यादेश राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना लागू नहीं किया जा सकता.
राज्यपाल ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास भेज दिया हैं. अब देशभर की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या राष्ट्रपति इसे मंजूरी देंगे या कुछ बदलाव के निर्देश देंगे.