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रांची/डेस्क: झारखंड के बहुचर्चित खूंटी मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अभिषेक झा की डिसचार्ज याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी. अभिषेक झा, जो निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के पति हैं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में नामजद हैं. अभिषेक झा ने 17 जून को विशेष अदालत में याचिका दाखिल कर खुद पर लगे आरोपों से मुक्त करने की गुहार लगाई थी. अब कोर्ट यह तय करेगा कि उन पर आरोप तय होंगे या नहीं.
गौरतलब है कि 6 मई 2022 को ED ने IAS पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. इस दौरान सुमन कुमार के आवास से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे, जिसने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी थी.
बरामदगी के बाद ED ने पूजा सिंघल और सुमन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था. इस मामले में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं और जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की कड़ी में कई सबूत जुटाए हैं. ED का आरोप है कि मनरेगा योजना के तहत फर्जीवाड़े से अर्जित धन को वैध रूप देने की कोशिश की गई, जिसमें अभिषेक झा की भूमिका भी सामने आई है. अब 11 अगस्त की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.