न्यूज़11 भारत
धनबाद/डेस्क: मटकुरिया गोलीकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने कांड में 30 आरोपियों को दोषी पाया है. दोषियों को धारा 147,148,353 और धारा 435 के तहत सजा सुनाई गई है. सजा के साथ ही सभी को जमानत मिल गयी है. जिसके बाद सभी आरोपी धारा 302,307,25(1-B) में बरी हुए. 15 सालों तक चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आया है. जिला एवं सत्र न्यायधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने फैसला सुनाया. 27 अप्रैल 2011 को बीसीसीएल क्वार्टर पर कब्जा मुक्त कराने गई पुलिस बल के साथ आंदोलकारियों की हिसंक झड़प हुई थी. इस झड़प में चार लोगों की मृत्यु हो गई थी.
यह भी पढ़ें- रिम्स की अधिग्रहीत जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी लबली देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई