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रांची/डेस्क: सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से रिवॉल्वर और 77 जिंदा कारतूस बरामदगी मामले के आरोपी अनुज ठाकुर को राहत नहीं मिली है. अपर न्यायायुक्त देबाशीष मोहापात्रा की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी अनुज 11 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है. अभियोजन के अनुसार गुप्त सूचना पर पुलिस ने 11 जनवरी की देर रात आरोपी के घर में छापेमारी की थी. तलाशी के दौरान अलमारी से एक रिवॉल्वर और 77 जिंदा कारतूस बरामद हुआ था. आरोपी हथियार का कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं दिखा सका. पूछताछ में उसके बिहार शरीफ से हथियार खरीदकर अधिक कीमत पर बेचने की बात सामने आने का पुलिस ने दावा किया है. कोर्ट ने आदेश में कहा कि केस डायरी से प्रथम दृष्टया आरोपी के अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री में शामिल होने के संकेत मिलते हैं. अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.
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