अपराध

देशी पिस्टल के साथ दो अपराधी गिरफ्तार. एक चोरी की अपाची बाइक जब्त.

पीएलएफआई कमांडर बादल जी उर्फ पवन के इशारे पर क्षेत्र में लेवी वसूलने आये थे बदमाश

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
देशी पिस्टल के साथ दो अपराधी गिरफ्तार. एक चोरी की अपाची बाइक जब्त.

अजीत कुमार/न्यूज 11 भारत 

लातेहार/डेस्क: बालूमाथ थाना पुलिस ने एक देशी पिस्तौल के साथ पीएलएफआई  कमांडर बादल जी के दो गुर्गे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. गिरफ्तार अपराधियों में से संजय सिंह उर्फ डिम्पु उर्फ भीम सिंह पिता स्व हरि सिंह ग्राम मदनपुर थाना पेशरार  तथा शहजाद अंसारी पिता स्व मुद्दिन अंसारी ग्राम शिंजो थाना कुंडू दोनों लोहरदगा का रहने वाले हैं.इस संबंध में बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लाल रंग का अपाची बाइक से अपराधी चंदवा की ओर से बालूमाथ की ओर जा रहे हैं. सूचना की पुष्टि करने के लिए बालूमाथ पुलिस एसडीपीओ उमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई और गठित टीम  ने 22 जुलाई की रात लगभग 8:30 बजे मकईया टांड़ पुलिस पीकेट के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया.

इसी दौरान लाल रंग के अपाचे बाइक आ रही थी जिसे पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया पर अपराधियों ने बाइक को घुमाते हुए भागने की प्रयास किए जिसे उपस्थित पुलिस दल ने खदेड़ कर पड़ा लिया.उनके पास से तलाशी लेने पर एक अवैध देशी पिस्तौल, एक मैगजीन, तीन जिंदा कारतूस और दो स्मार्ट मोबाइल फोन के साथ-साथ एक चोरी का लाल रंग का अपाची बाइक जिसका इंजन नंबर और चेचिस नंबर घिसा हुआ जब्त किया गया .इनसे पूछताछ के दौरान अपराधियों ने बतलाया कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के कमांडर बादल जी और पवन जी के कहने पर बालूमाथ बारियातू थाना क्षेत्र के विकास कार्यों में लगे ठेकेदारों से लेवी वसूलने एवं गोली बारी कर भय उत्पन्न करने के लिए आए थे. जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार अपराधी सहजान अंसारी का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है.जिनमें चानहो, हिंदी पीढ़ी, रातू थाना सिमडेगा थाना दशम टीओपी थाना में लगभग 6 अपराधिक कांड दर्ज हैं.वहीं संजय सिंह का लोहरदगा थाना में एक आपराधिक कांड दर्ज रहा है. जिन्हें बालूमाथ थाना में कांड दर्ज कर न्यायिक हिरासत लातेहार भेज दिया गया है . बता दें कि अपराधी क्षेत्र में लेवी के लिए दहशत और गोली बारी कर भई का माहौल उत्पन्न करने आए थे जिसे पुलिस में विफल कर दिया है. बालूमाथ पुलिस को पहले भी इस तरह की सफलताएं मिल चुकी है.इन अपराधियों के गिरफ्तारी से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कायम है.इस छापेमारी अभियान में बालूमाथ एसडीपीओ उमेश प्रसाद सिंह,अमरेन्द्र कुमार थाना प्रभारी बालूमाथ, रंजन कुमार पासवान थाना प्रभारी बारियातु, पुलिस अवर निरीक्षक देवेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार बालूमाथ एवं बारियातु थाना,स०अ०नि० अभिमन्यु कुमार, मकईयाटांड पिकेट, बालुमाथ थाना,स०अ०नि० ददन प्रधान, मकईयाटांड पिकेट, बालुमाथ थाना ,IRB-4 मकईयाटांड पिकेट के सशस्त्र बल,सैट-6 के सशस्त्र बल, बालूमाथ थाना,बारियातु थाना के सशस्त्र बल.

यह भी पढ़ें: राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे बोकारो सहित कोल्हान प्रमंडल का दौरा

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.