झारखंड कृषि प्रवेश परीक्षा

आज झारखंड कृषि प्रवेश परीक्षा, रांची में 11 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा; 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

रांची में 11 परीक्षा केन्द्रों पर आज कृषि प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी.

By : News11 Bharat
आज झारखंड कृषि प्रवेश परीक्षा, रांची में 11 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा; 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क: 
झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) की ओर से आयोजित कृषि प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आज आयोजित की जाएगी. परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राजधानी रांची में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

परीक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश सुबह 7:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, हथियार लेकर चलने, लाउडस्पीकर के उपयोग और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने पर रोक लगाई गई है. सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं.

अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है. प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

इसे भी पढ़ें: रांची में आज से डूरंड कप का आगाज, स्काई डाइविंग और फ्लाईपास्ट से सजेगा उद्घाटन समारोह
 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.