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रांची/डेस्क: हजारीबाग ट्रेज़री से अवैध निकासी मामले में सौरभ कुमार सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी है. सीआईडी की विशेष कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले में बुधवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. 48 घंटे की पूछताछ के बाद CID ने 6 को गिरफ्तार किया था. जिनमें शंभु कुमार, उसकी पत्नी काजल कुमारी, आरक्षी रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह, उसकी पत्नी खुशबू कुमारी, रिश्तेदार सौरभ कुमार सिंह और आरक्षी धीरेंद्र सिंह शामिल हैं.
सीआईडी ने जांच करते हुए सभी के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. चार्जशीट में सीआइडी ने बताया है कि साल 2014 से 2026 के बीच 12 साल के दौरान पुलिसकर्मियों के वेतन मद में फर्जी टेंपररी आइडी बनाकर अवैध निकासी की गई है. अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने कुल 24 खातों में करीब 29 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, उनके खाताधारकों को इसकी जानकारी थी या नहीं, इस बिंदु पर सीआइडी की जांच जारी है. सीआइडी ने अब तक 1.60 करोड़ रुपये फ्रीज कराए हैं. हजारीबाग ट्रेज़री से अवैध वेतन निकासी का मामला करीब 15 करोड़ से जुड़ा है.
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