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रांची/डेस्क: JSSC-CGL पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को कोर्ट का झटका मिला है. कोर्ट का फैसला JSSC और राज्य सरकार के पक्ष में आया. कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने का JSSC को निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने याचिकार्ताओं की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने SIT को 6 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. नेपाल में सवाल रटाए गए 28 में से10 अभ्यर्थी सफल हुए है. उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. रिजल्ट का प्रकाशन जल्द होगा.
बता दें कि CGL की परीक्षा पहली बार 28 जनवरी 2023 को हुई थी. जिसमें पेपर लीक की शिकायत आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और जांच के लिए SIT का गठन किया गया था. जिसके बाद दोबारा 21 और 22 सितंबर 2024 को परीक्षा ली गई थी. जिसमें एहतियात के तौर पर बड़ी सावधानियां बरती गई थी. यहां तक कि इंटरनेट सेवा भी परीक्षा दौरान बंद की गई थी. कड़ी सुरक्षा अपनाए जाने के बावजूद पेपर लीक की शिकायत सामने आई थी. मामले को लेकर राज्य सरकार ने CID जांच का आदेश दिया था, जिसकी जांच अभी जारी है.
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CGL पेपर लीक मामले में JSSC और राज्य सरकार के पक्ष में आया हाईकोर्ट का फैसला, नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश
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