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रांची/डेस्क: हजारीबाग ट्रैफिक अव्यवस्था से जुड़े मामले मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. हाई कोर्ट ने नगर आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है. शहर में ट्रैफिक सिस्टम सुधार को लेकर HC ने आदेशों की अनदेखी पर नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देश के बावजूद उनका पालन नहीं किया गया.
नगर आयुक्त के द्वारा खुद के हलफनामा दाखिल नहीं करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ओर से दाखिल की गई एफिडेविट पर भी कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने इसे अपने आदेश की अवहेलना माना और नगर आयुक्त को Contempt Notice जारी किया. हाई कोर्ट ने 17 जुलाई से पहले नगर आयुक्त को खुद उपस्थित होकर जवाब देने को कहा और Supplementary Affidavit दाखिल करने का निर्देश दिया है. 23 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी. मामले में अच्युत स्वरूप मिश्रा की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है इसी पर कोर्ट ने आज सुनवाई की.
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