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रांची/डेस्क: बोकारो के तेतुलिया मौजा स्थित 95.65 एकड़ वन भूमि फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को कोर्ट का बड़ा झटका मिला है. अपर न्याययुक्त सह CID की विशेष कोर्ट ने दोनों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है. मामला CID थाना कांड संख्या 04/2025 से जुड़ा है. आरोप है कि दोनों ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सरकारी वन भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम कराया और बाद में बेच दिया. कोर्ट ने कहा कि केस डायरी, गवाहों के बयान, जब्ती सूची और राजस्व अभिलेखों से आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं. कोर्ट ने यह भी माना कि मामला केवल सिविल विवाद नहीं बल्कि आपराधिक साजिश का भी प्रतीत होता है. CID के अनुसार आरोपियों ने 1933 के कथित नीलामी प्रमाणपत्र के आधार पर जमाबंदी और म्यूटेशन कराया था.
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