तारा शाहदेव केस: रकीबुल हसन को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

तारा शाहदेव केस

तारा शाहदेव केस: रकीबुल हसन को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केस से जुड़े सभी तथ्यों और प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया

तारा शाहदेव केस रकीबुल हसन को हाईकोर्ट से झटका जमानत याचिका खारिज

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केस से जुड़े सभी तथ्यों और प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है, जिसके चलते याचिका को अस्वीकार कर दिया गया. इस फैसले के बाद रकीबुल हसन को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आगे की कार्रवाई का सामना करना होगा. 

गौरतलब है कि तारा शाहदेव मामला वर्ष 2014 का एक चर्चित मामला रहा है, जिसमें आरोपी पर धोखे से शादी करने, प्रताड़ित करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप लगे थे. इस मामले में निचली अदालत पहले ही रकीबुल हसन को दोषी ठहराते हुए सजा सुना चुकी है. उसी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में क्रिमिनल अपील दाखिल की, मामले में लगातार सुनवाई चल रही है, इसी दौरान एक IA फाइल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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