न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: 631 किलो डोडा की अवैध तस्करी करने के मामले में तमिलनाडु राज्य निवासी के. सरथ कुमार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्याययुक्त एके मिश्रा की कोर्ट ने यह सजा सुनाई.
बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खूंटी से भूसुर रिंग रोड की तरफ एक बोलेरो पिकअप वैन से डोडा की तस्करी की जा रही है. सूचना पर खरसिदाग थाना की पुलिस ने 20 मार्च 2025 को सड़क पर चेकिंग लगाया. उसी दौरान खूंटी की ओर से आ रही एक पिकअप वैन को रोका गया. जिसकी तलाशी लेने पर 40 बोरा डोडा बरामद किया गया.
वहीं, पीकअप गाड़ी के मालिक सह ड्राइवर के. सरथ को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था. पूछताछ में चालक सह वाहन मालिक के. सारथ कुमार ने स्वीकार किया था कि वह डोडा को खूंटी के अकटा गांव से लोड कर कोलकाता ले जा रहा था. जिसके लिए उससे 20,000 रुपये में डील हुई थी.
यह भी पढ़ें- रिश्वतकांड के आरोपी अमीन गणेश महतो को बेल देने से इनकार, ACB कोर्ट ने ख़ारिज की जमानत याचिका