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रांची/डेस्क: दो नाबालिग मौसेरी बहनों से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी सुशील उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. पाक्सो की विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिए गए सुनील उरांव को सजा सुनाई है. सामूहिक दुष्कर्म की घटना 17 अप्रैल 2024 की और मांडर थाना क्षेत्र की है. दोनों नाबालिग बहनें चान्हो थाना क्षेत्र के हूंटार में लगने वाले मेला देखने गयी थीं जिनके साथ दो नाबालिग आरोपी भी साथ में थे. मेला देखने के बाद चारों एक ही बाइक पर सवार होकर घर की ओर लौट रहे थे. तभी दोनों आरोपी दोनों नाबालिग को अपने घर ले गये. नाबालिगों ने जब उन्हें घर छोड़ने को कहा तो आरोपी ने थोड़ी देर में छोड़ देने की बात की और कुछ देर बाद दोनों नाबालिग आरोपियों ने दोनों नाबालिग पीड़ितों के साथ जबरन दुष्कर्म किया. बाद में दोनों आरोपियों ने अपने दोस्त सुशील उरांव को भी बुला लिया और सुशील ने भी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद एक पीड़िता भागकर घर पहुंची और परिजन को घटना की जानकारी दी. वही दूसरी पीड़िता बीजुपाड़ा खलारी रोड स्थित जंगल से बरामद की गई. जहां आरोपियों ने सुबह में बाइक से उतर दिया था. जिसके बाद घटना को लेकर मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
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