श्रीकांत/न्यूज़11 भारत
गिरिडीह/डेस्क: जाली नोट मामले में दोषी को पांच साल सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवम राजेश कुमार बग्गा की अदालत ने दोषी गाण्डेय थाना क्षेत्र के फुलजोरी निवासी सिराज अंसारी के सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की. अदालत ने भादवि की धारा 489(बी) के तहत पांच साल एवं 489(सी) के तहत पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने इसके अलावा आर्थिक दंड भी लगाया है. यह मामला नगर थाना कांड संख्या 46/2015 से संबंधित है. यह मामला 05 दिसंबर 2015 की शाम 16:45 बजे शहर के बड़ा चौक के पास से सिराज अंसारी नामक युवक के पास से 500 रुपये के कुल ₹80 हजार रूपये मूल्य के जाली नोट बरामद किये जाने से संबंधित है.
जाली नोट मामले में दोषी सिराज अंसारी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा, लगाया गया आर्थिक दंड
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवम राजेश कुमार बग्गा की अदालत ने दोषी गाण्डेय थाना क्षेत्र के फुलजोरी निवासी सिराज अंसारी के सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की.
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