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रांची/डेस्क: उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले के आरोपी रौशन कुमार को अग्रिम राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. 11 अप्रैल को पुलिस ने 166 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. तमाड़ के रड़गांव से पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में अंतराज्यीय पेपर लीक और पेपर सॉल्वर गिरोह सरगना के 5 आरोपी भी थे शामिल. गिरोह के अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह,आशीष कुमार, और योगेश प्रसाद शामिल थे.
गैंग के एजेंटों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रश्न और उसके उतर रटाये जा रहे थे. तमाड़ के रड़गांव में एक अर्धनिर्मित भवन में अभ्यर्थियों को जमा किया गया था. 11 अप्रैल की रात सूचना मिली थी कि रड़गांव में एक अर्धनिर्मित भवन पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है. जिसको लेकर विशेष छापेमारी दल ने 11अप्रैल की देर रात धावा बोला. जहां अर्धनिर्मित भवन के बाहर गाड़ियों का जमावड़ा लगा था. भवन के पास जैसे ही छापेमारी दल पहुंचा, लोग इधर-उधर भागने लगे लेकिन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 166 लोगों को धर दबोचा था. बाद में भी कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया था. मामले में तमाड़ थाना में कांड संख्या 21/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस मामले में जल्द आरोप पत्र दाखिल करेगी.
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