रांची नगर निगम का सख्त आदेश.. जर्जर होर्डिंग्स हटाने के निर्देश, एक हफ्ते का अल्टीमेटम

रांची नगर निगम का सख्त आदेश.. जर्जर होर्डिंग्स हटाने के निर्देश, एक हफ्ते का अल्टीमेटम

रांची नगर निगम का सख्त आदेश जर्जर होर्डिंग्स हटाने के निर्देश एक हफ्ते का अल्टीमेटम

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
रांची नगर निगम ने शहर में लगे जर्जर और कमजोर होर्डिंग्स को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. निगम ने सभी संबंधित एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर ऐसे होर्डिंग्स हटाने या उनकी मरम्मत कराने का निर्देश जारी किया है. निगम का कहना है कि तेज हवा और आंधी के दौरान ये होर्डिंग्स गंभीर खतरा बन सकते हैं. इनके गिरने से जान-माल का नुकसान होने की आशंका बनी रहती है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी होर्डिंग्स के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट अनिवार्य होगी. एजेंसियों को यह प्रमाणित करना होगा कि उनके होर्डिंग्स सुरक्षित और मानकों के अनुरूप हैं. यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और Advertisement Policy 2020 के तहत की जा रही है. निगम ने चेतावनी दी है कि यदि किसी एजेंसी की लापरवाही के कारण कोई हादसा होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी.

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