धरना-प्रदर्शन दिशा-निर्देश

रांची में धरना-प्रदर्शन और जुलूस के लिए अब पूर्व अनुमति जरूरी, जिला प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

जुलूस और रैली के लिए आयोजकों को प्रस्तावित मार्ग, आयोजन की तिथि, प्रारंभ और समाप्ति का समय तथा संभावित प्रतिभागियों की संख्या की जानकारी देनी होगी.

By : Dipali Kumari
रांची में धरना-प्रदर्शन और जुलूस के लिए अब पूर्व अनुमति जरूरी, जिला प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
 जिला प्रशासन ने धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभा के आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. प्रशासन ने आयोजकों से सक्षम प्राधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर या बुंडू से निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व अनुमति लेने की अपील की है.

प्रशासन के अनुसार, किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले प्रस्तावित कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. जुलूस और रैली के लिए आयोजकों को प्रस्तावित मार्ग, आयोजन की तिथि, प्रारंभ और समाप्ति का समय तथा संभावित प्रतिभागियों की संख्या की जानकारी देनी होगी.

जिला प्रशासन ने आयोजकों से कार्यक्रम शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से आयोजित करने की अपील की है. साथ ही विधि-व्यवस्था, जन-सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने को कहा गया है.

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