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रांची/डेस्क: आम लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में रांची के प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल डीलर प्रेमसंस मोटर्स के मालिकों को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी अग्रिम जमानत की याचिका अस्वीकार कर दी है. प्रेमसंस के मालिकों के लिए राहत की बात इतनी है कि कोर्ट ने उनके खिलाफ दंडात्मक और पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. धोखाधड़ी के इस मामले में अधिवक्ता विवेक आर्य की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की मांग ठुकरा दी है. बता दें कि आरोपियों में प्रेमसंस मोटर्स के निदेशक पुनीत पोद्दार और अवध पोद्दार, कंपनी के सेल्स मैनेजर शैलेश कुमार और जनरल मैनेजर लिंगराज पत्ताजोशी शामिल हैं.
यह मामला अधिवक्ता विवेक आर्य के भाई के प्रेमसंस मोटर्स से एक कार खरीदने से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि प्रेमसंस मोटर्स के मालिक और कर्मचारी ने मिलकर आम जनता को अपनी ठगी और जालसाजी का शिकार बना रहे हैं. कंपनी आम लोगों को गुमराह कर, उनके पैसे हड़पने का काम कर रही है. अधिवक्ता ने साक्ष्यों के आधार पर सालाना लगभग 36 करोड़ रुपये की भारी-भरकम ठगी का मामला दर्ज करवाया है.
मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी. कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुटिया थाना संबंधित केस डायरी जल्द से जल्द कोर्ट में प्रस्तुत करे. फिलहाल कोर्ट ने अभियुक्तों को राहत अवश्य दे दी है, लेकिन उन पर गिरफ्तारी की तलवार अब भी लटकती है.
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