JSSC-CGL फर्जीवाड़ा

JSSC-CGL फर्जीवाड़ा के किंगपिन अभय तिवारी की पत्नी और भाई की जमानत याचिका पर हुई आंशिक सुनवाई

याचिका पर अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी

By : Ark Sahuliyar
JSSC-CGL फर्जीवाड़ा के किंगपिन अभय तिवारी की पत्नी और भाई की जमानत याचिका पर हुई आंशिक सुनवाई

न्यूज11 भारत 
रांची/डेस्क:
JSSC-CGL भर्ती परिक्षा फर्जीवाड़ा मामले के किंगपिन अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी की जमानत याचिका पर अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. याचिका पर अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी. दोनों ने 28 अगस्त को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है. जांच एजेंसी सीआईडी दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी हैं. 18 अगस्त को सीआईडी ने सुषमा कुमारी और अक्षय तिवारी को गिरफ्तार किया था. अभय तिवारी गोड्डा जिला में खाद आपूर्ति विभाग में पदस्थापित था. वह परीक्षा का संचालन कर चुकी TDPL एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर थे. अभय तिवारी ने TDPL में रहते जेपीएससी और JSSC की कई परीक्षा पास किया था. अभय तिवारी ने अपनी पत्नी और भाई समेत परिजनों को फर्जीवाड़ा कर नियुक्ति कराई थी. मामले में पिछले दिनों 5 सफल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

यह भी पढ़ें- मनरेगा में रिश्वत का खेल बेनकाब: ACB के हत्थे चढ़े पालकोट में BPO हरीश प्रजापति 

 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.