न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: लाखों रुपये की साइबर ठगी के मामले में आरोपी जामताड़ा निवासी रोहित कुमार मंडल को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. रोहित कुमार मंडल 26 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में है.
इससे पहले उसकी जमानत याचिका निचली अदालत से भी खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद उसने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मामले की जांच के दौरान आरोपी के पास से मोबाइल फोन और सक्रिय सिम कार्ड बरामद किए गए थे. मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में संदिग्ध व्हाट्सएप चैट और साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े कई डिजिटल साक्ष्य मिले थे.
जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी के खातों में 61.32 लाख रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है. इसके अलावा उसके कब्जे से 1.11 लाख रुपये नकद, 9 मोबाइल फोन, 15 फर्जी सिम कार्ड और 7 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए थे. इन साक्ष्यों और मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे जारी है.
यह भी पढ़ें: पुलिस हिरासत से चकमा देकर फरार हुआ आरोपी, शराब के नशे में मासूम समेत माता-पिता को घायल करने का है आरोप