अनिल खलखो नहीं मिली राहत

8000 रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुए बीपीओ अनिल खलखो नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

8000 रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुए बीपीओ अनिल खलखो को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

By : Ark Sahuliyar
8000 रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुए बीपीओ अनिल खलखो नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

न्यूज़11 भारत 
जमशेदपुर/डेस्क:
8000 रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुए बीपीओ अनिल खलखो को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. विजिलेंस की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी अनिल खलखो सिमडेगा जिला के केरसई प्रखंड में बीपीओ के पद पर पदस्थापित था. शिकायतकर्ता रंजीत खाखा के शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उसे 8000 रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. मामला विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के तहत अंडा और फलाहार मद की राशि का उपयोग से जुड़ा था. 

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कुल उपलब्ध राशि में से लगभग 1.09 लाख रुपए खर्च किए गए थे. जबकि लगभग 33426 रुपए शेष था. शेष राशि का प्रतिवेदन जमा करने के दौरान बीपीओ अनिल खलखो ने 15000 रुपए रिश्वत की मांग की थी. राशि नहीं देने पर उच्च पदाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई कराने की धमकी दी थी. शिकायतकर्ता के द्वारा राशि कम करने के अनुरोध पर 8000 रुपए में तय हुआ. लेकिन सरकारी कार्य के बदले रिश्वत नहीं देने की मंशा से शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत एसीबी से की. जिसका सत्यापन कर एसीबी ने जाल बिछाकर 24 जून को रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था.

यह भी पढ़ें- राहुल बच्चा हत्याकांड में पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, फरार चल रहा आरोपी विक्की सिंह उर्फ बल्लू गिरफ्तार 

 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.