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रांची/डेस्क: अवैध कफ सिरप के कारोबार मामले में जेल में बंद आरोपी लिच्छू महतो को राहत नहीं मिली है. न्यायायुक्त सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज की. आरोपी 24 नवंबर 2025 से जेल में बंद है. मामला बरियातू थाना कांड संख्या 282/2025 से जुड़ा है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जनता फ़ास्ट फूड में छापेमारी की थी. जहां से आरोपी और उसके सहयोगी के पास से 100 एमएल के 20 बोतल विनसेरेक्स कफ सिरप बरामद किए थे. बचाव पक्ष ने अदालत में दावा किया कि आरोपी का दुकान से कोई संबंध नहीं है और बरामद कफ सिरप प्रतिबंधित दवा नहीं है. वहीं अभियोजन ने कहा कि आरोपी अवैध बिक्री में शामिल था. कोर्ट ने कहा कि केस डायरी और जब्ती सूची से प्रथमदृष्टया आरोपी की संलिप्तता स्पष्ट होती है. साथ ही पहले भी लिच्छू महतो की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और कोई नया आधार प्रस्तुत नहीं किया गया. इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.
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