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रांची/डेस्क: रांची के चर्चित DAV स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया हैं. स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल एमके सिंहा को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई हैं. इसके साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं. यह फैसला अपर न्यायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने सुनाया. इससे एक दिन पहले गुरुवार को कोर्ट ने एमके सिंहा को मामले में दोषी करार दिया था.
पूरा मामला मई 2022 का हैं. DAV स्कूल की एक महिला स्टाफ नर्स ने आरोप लगाया था कि प्रिंसिपल एमके सिंहा उन्हें बीपी चेक करने के बहाने अपने कमरे में बुलाते थे और वहां अश्लील हरकतें करते थे. पीड़िता का आरोप था कि आरोपी उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाता था. मामले को लेकर पीड़िता ने अरगोड़ा पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. FIR दर्ज होने के बाद एमके सिंहा फरार हो गए थे. पुलिस ने करीब चार दिनों की तलाश के बाद आरोपी को जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.
बाद में 21 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी. हालांकि पीड़िता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी. मामले में सुनवाई करते हुए 20 जून 2025 को झारखंड हाई कोर्ट ने एमके सिंहा की जमानत रद्द कर दी थी. इसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एमके सिंहा की याचिका खारिज कर हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. साथ ही आरोपी को एक सप्ताह के भीतर निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमके सिंहा ने ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया था. तभी से वे जेल में बंद हैं.
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