प्रिंस खान

कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोगी बबलू को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल 

प्रिंस खान के सहयोगी कुख्यात बबलू खान को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

By : News11 Bharat
कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोगी बबलू को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क: 
कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोगी कुख्यात बबलू खान को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. व्यापारियों से रंगदारी के लिए धमकी देने और आर्म्स एक्ट समेत अन्य गंभीर आरोप में जेल में बंद बबलू खान को कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने 20-20 हजार के दो निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा दी है.

बताते चलें बबलू खान को रांची पुलिस ने पिछले साल 22 अक्टूबर को रिंग रोड में हथियार के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. जमानत याचिका पर न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई. बबलू खान की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने पक्ष रखा.

इसे भी पढ़ें: रांची में चोरों का आतंक! एक ही रात में तीन दुकानों से नकदी और सामान उड़ाया


 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.