झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को अदालत का झटका, सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को अदालत का झटका, सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को अदालत का झटका सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज 

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को कोर्ट का झटका मिला है. प्रधान न्याययुक्त एके मिश्रा की कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. क्रिमनल अपील की सुनवाई के लिए प्रधान न्याययुक्त की कोर्ट ने अपर न्याययुक्त कुलदीप की कोर्ट में याचिका ट्रांसफर की. क्रिमिनल याचिका पर 18 जुलाई को सुनवाई होगी. क्रिमिनल अपील पर सुनवाई के दौरान महेश तिवारी ने मिसलेनियस क्रिमिनल अपील फाइल कर कोर्ट से निचली अदालत से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. निचली अदालत से मिली सजा को चुनौती देते हुए 22 अप्रैल को क्रिमिनल अपील दाखिल की थी. महेश तिवारी को निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है. मामला महिला अधिवक्ता से बदसलूकी और मारपीट करने से जुड़ा 14 साल पुराना है. इसको लेकर डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

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