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रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट में प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों (दिव्यांग) की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने संबंधी याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने केवल विशेष शिक्षकों की नियुक्ति आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी, जबकि अन्य शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक जारी रखने का निर्देश दिया. इस आदेश के बाद 3451 विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया साफ हो गई हैं.
कोर्ट ने पहले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) 31 मार्च 2026 तक आयोजित करने का निर्देश दिया था और परीक्षा होने तक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति रोकने का आदेश दिया था/ सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 3451 प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही हैं. नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर सरकार पर अवमानना की कार्रवाई की आशंका भी जताई गई.
कर्मचारी चयन आयोग ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी है, लेकिन कोर्ट के पूर्व आदेश के कारण विज्ञापन जारी नहीं किया जा पा रहा हैं. आयोग ने यह भी कहा कि अदालत की अनुमति के बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती/ अदालत द्वारा पूछे जाने पर आयोग के अधिवक्ताओं संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने बताया कि मार्च 2026 तक पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद हाई कोर्ट ने सीमित छूट देते हुए केवल विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति प्रदान की.
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