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बेटे के ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए लंदन जाना चाहते थे शराब घोटाले के आरोपी नवीन केडिया, हाई कोर्ट से नहीं मिली इजाजत

कोर्ट में झारखंड सरकार ने भी विदेश जाने की अनुमति दिए जाने का किया विरोध

By : Pramod Kumar , Ark Sahuliyar
बेटे के ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए लंदन जाना चाहते थे शराब घोटाले के आरोपी नवीन केडिया, हाई कोर्ट से नहीं मिली इजाजत

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी नवीन केडिया को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पासपोर्ट रिलीज करने और लंदन (इंग्लैंड) जाने की अनुमति से जुड़ी उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे खारिज कर दिया है.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नवीन केडिया की ओर से अदालत को बताया गया कि वे अपने बेटे के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने के लिए लंदन जाना चाहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने सर्जरी से संबंधित मेडिकल ओपिनियन लेने की भी आवश्यकता बताई. केडिया की ओर से यह भी दलील दी गई कि वे केवल दो सप्ताह के लिए, 20 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं और उसके बाद वापस लौट आएंगे. याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया कि उनका लंदन में कोई संपत्ति नहीं है और न ही वहां बसने का कोई इरादा है.

हालांकि, राज्य सरकार की ओर से इस मांग का कड़ा विरोध किया गया. सरकार ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और शराब घोटाले की जांच अभी भी जारी है. ऐसे में उन्हें विदेश जाने की अनुमति देना जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. सरकार ने अपने पक्ष में विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि इंग्लैंड से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है, जिससे आरोपी के वापस नहीं लौटने की आशंका बनी रहती है.

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मेडिकल राय आज के समय में ऑनलाइन भी ली जा सकती है, इसके लिए विदेश यात्रा जरूरी नहीं है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में विदेश जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा. दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने नवीन केडिया की याचिका को खारिज कर दिया.

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