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रांची/डेस्क: झारखंड सरकार द्वारा सहायक लोक अभियोजक (APP) परीक्षा को रद्द करने के फैसले के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने परीक्षा रद्द के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.
हाई कोर्ट में सत्यांशु शुभम, संजना सिंह समेत अन्य की ओर से परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से संबंधित रिट याचिका दाखिल की गयी है. इस याचिका में सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गयी है.
रांची: APP परीक्षा रद्द करने पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार, 24 सितंबर को अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने परीक्षा रद्द के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.
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