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रांची/डेस्क: JPSC-JSSC की 22 परीक्षाओं को रद्द करने का मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान APP परीक्षा पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. मामले में राज्य सरकार और JPSC को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप और इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ओइशी दास ने पक्ष रखा. वहीं, JPSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा. इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी. बता दें कि आदित्य भास्कर, आलोक रंजन समेत अन्य की ओर से याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश दीपक रौशन के एकलपीठ में हुई.
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