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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि रिम्स परिसर से 72 घंटे में अपना अतिक्रमण हटा लें. खुद नहीं हटाने पर प्रशासन अतिक्रमण हटाएगी. रिम्स में मरीजों के बेहतर इलाज और बुनियादी सुविधाओं को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया है.
कोर्ट ने रांची एसएसपी को निर्देश दिया है कि अगर अतिक्रमणकारियों खुद 72 घंटे के भीतर अपना अतिक्रमण नहीं हटते हैं तो उन्हें प्रयाप्त पुलिस बल का सहारा लेकर हटाएं. मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) के सदस्य सचिव ने रिम्स को लेकर अपनी रिपोर्ट दायर की. कोर्ट ने इस रिपोर्ट को प्रार्थी को देने का निर्देश दिया. झालसा के सदस्य सचिव को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि झालसा की एक टीम गठित कर रिम्स में दवा, पैथोलॉजी, ट्रामा सेंटर, पेयजल, मेंटेनेंस आदि की स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट दाखिल करें.
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