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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक (पीटी) परीक्षा मामले में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.
सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने कहा कि अब तक JPSC की सभी परीक्षाओं में परिणाम के साथ कट-ऑफ अंक जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार 14वीं पीटी परीक्षा के परिणाम के साथ कट-ऑफ जारी नहीं किया गया. अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड नहीं की और परिणाम पत्र पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर भी नहीं हैं.
याचिका में यह भी कहा गया कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया तथा स्थानीय अभ्यर्थियों के अधिकारों का भी हनन हुआ है. इन आधारों पर परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में परीक्षा पहले ही स्थगित की जा चुकी है. अदालत ने आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है. यह याचिका अभ्यर्थी राजेश प्रसाद और बेबी कुमारी की ओर से दायर की गई है. सुनवाई के दौरान राजेश प्रसाद ने स्वयं अपना पक्ष रखा, जबकि बेबी कुमारी की ओर से अधिवक्ता अमर्त्य चौबे ने अदालत में पैरवी की.
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