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रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट में आज 30 जुलाई को रिम्स मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने बार-बार एक्सटेंशन के बावजूद कंप्लायंस नहीं होने पर नाराजगी जताई. वहीं प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट की ओर से समय देने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हो रहा है. मामले में प्रार्थी ज्योति शर्मा की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गयी है. मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. आज मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई.
कोर्ट ने कहा 18 फरवरी 2026 के आदेश का पूर्ण पालन नहीं हो रहा है. डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी अधूरी है. वहीं उपकरण खरीद और निर्माण कार्य भी समय पर नहीं हो रहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि 25 जून 2026 को भी अतिरिक्त समय दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद काम अधूरा है. वहीं कोर्ट शपथ पत्र पर भी असंतुष्ट है. कोर्ट ने कहा एफिडेविट में भी फुल कंप्लायंस नहीं दिखा.
मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही मामले में 16 सितंबर तक व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.