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रांची/डेस्क: DAV स्कूल के प्रिंसिपल एमके सिंहा से जुड़े छेड़खानी और उत्पीड़न मामले में सुनवाई पूरी हो गई हैं. अपर न्यायुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हैं. 21 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.
बता दें कि, मामले में एमके सिंहा पर 18 जनवरी 2025 को आरोप गठित किया गया था. यह मामला मई 2022 का है, जहां स्कूल के महिला स्टाफ नर्स ने ये आरोप लगाया था कि प्रिंसिपल एमके सिंहा बीपी चेक करने के बहाने अपने कमरे में बुलाते थे और अश्लील हरकतें करते थे. साथ ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते थे. इस मामले को लेकर पीड़िता ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एमके सिंहा फरार हो गया था. 4 दिनों की फरारी के बाद जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था. बाद में वह 21 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए थे. इसके खिलाफ पीड़िता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत रद्द करने की मांग भी की थी. जहां 20 जून 2025 को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी. हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ एमके सिंहा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमके सिंहा की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था और निचली अदालत में एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था. फिर आरोपी ने ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया था, तब से वह जेल में बंद हैं.
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