रिया सिन्हा

गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की पलामू कोर्ट में हुई पेशी

रिया सिन्हा को कड़े सुरक्षा घेरे में चाईबासा जेल से लाकर पलामू व्यवहार न्यायालय के एडीजे-08 के कोर्ट में पेश की गईं.

By : Dipali Kumari
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की पलामू कोर्ट में हुई पेशी

न्यूज़11 भारत 
पलामू/डेस्क:
 गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा शनिवार को कड़े सुरक्षा घेरे में चाईबासा जेल से लाकर पलामू व्यवहार न्यायालय के एडीजे-08 के कोर्ट में पेश की गईं. उनके अधिवक्ता चितरंजन पांडेय के अनुसार, यह पेशी वर्ष 2018-19 में पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में हुई एक फायरिंग की घटना से जुड़े मामले (एसटी नंबर 255/2019) में दर्ज बयान के सिलसिले में हुई थी. इस मामले में सुजीत सिन्हा और रिया सिन्हा सहित कई लोग आरोपी बनाए गए थे, और कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद उन्हें पुनः चाईबासा जेल वापस भेज दिया गया.

झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर रहे सुजीत सिन्हा का मूल घर पलामू के हुसैनाबाद स्थित पथरा गांव में था और मेदिनीनगर के रेडमा में भी उनका आवास है. हाल ही में साहिबगंज जेल से धनबाद जेल ट्रांसफर किए जाने के दौरान जामताड़ा इलाके में हुए एक एनकाउंटर में सुजीत सिन्हा की मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार के लिए रिया सिन्हा पैरोल पर हुसैनाबाद भी आई थीं. रिया सिन्हा पर भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे वर्तमान में जेल में बंद हैं.

इसे भी पढ़ें: पलामू: जपला रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर महिला घायल, बेहतर इलाज के लिए रेफर

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.